BCom 2nd Year Corporate Laws Employment Young Persons Study Material Notes in Hindi

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BCom 2nd Year Corporate Laws Employment Young Persons Study Material Notes in Hindi

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Employment Young Persons
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BCom 2nd year Corporate Laws Safety Study Material Notes In Hindi

युवा व्यक्तियों अथवा नवयुवकों की नियुक्ति

(EMPLOYMENT OF YOUNG PERSONS)

कारखाना आधनियम की धारा 21 के अनसार “नवयवक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो या तो बालक ह अथवा किशोर।” बालक से आशय उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आय का 15वाँ वर्ष पूरा नहीं किया ह। किशोर से आशय उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आय का 15वाँ वर्ष पूरा कर लिया है, किन्तु 18वा वर्ष पूरा नहीं किया है। चूंकि नवयवक में बालक तथा किशोर दोनों ही सम्मिलित होते हैं. अतः सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्होंने अपनी आय का 18वाँ वर्ष पूरा नहीं किया है, ‘नवयुवक हा दूसर शब्दा में, 18 वर्ष की आय से कम के सभी व्यक्ति नवयवकहैं। ‘नवयुवक’ में ‘यवक तथा “युवती दोनों ही शामिल हैं। प्रत्येक नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह बालक को नियुक्त करने से पहले उसका आयु मालूम कर ले। उसे बालक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारखाना अधिनियम में ‘नवयुवकों’ की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा 67-77 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों की विवेचना की गई है

1 तरुण बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध (Prohibition of Employment of Young Children) धारा 67 के अनुसार, ऐसे किसी बालक को जिसने अपनी आय का 14वाँ वर्ष पूरा नहीं किया है, कारखाने में न तो काम पर लगाया जाएगा और न ही उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी।

2. नवयुवकों द्वारा टोकन रखना (Non-adult Workers to carry out Tokens)-धारा 68 के अनुसार, ऐसे बालक से जिसने अपनी आयु का 14वाँ वर्ष पूरा कर लिया है और किशोर से कारखाने में तब तक काम नहीं लिया जाएगा जब तक उसकी सामर्थ्य/स्वस्थता का प्रमाण-पत्र (Certificate of fitness) कारखाने के प्रबन्धक के पास जमा न हो और ऐसे प्रमाण-पत्र का चिह्न (Token) उनके पास काम करते समय न हो। संक्षेप में किसी भी बालक या किशोर को किसी भी कारखाने में तब तक कार्य करने नहीं दिया जायेगा जब तक कि निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जाता है

(i) उसके पास धारा 69 के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (Fitness Certificate) हो, तथा

(ii) उसके पास टोकन हो, जिस पर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का उल्लेख हो।

3. स्वस्थता का प्रमाणपत्र (Certificate of Fitness)-(i) धारा 69(1) के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए हर नवयुवक श्रमिक द्वारा स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रमाण-पत्र प्रमाणित करने वाले चिकित्सक (Certifying Surgeon) द्वारा दिया जाएगा। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नवयुवक या उसके माता-पिता अथवा बालक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया जाएगा। इस प्रार्थना-पत्र के साथ कारखाने के प्रबन्धक का ऐसा प्रमाण-पत्र भी होगा कि यदि नवयुवक की स्वस्थता की जाँच करने के बाद वह योग्य पाया जाए तो उसे कारखाने में नियुक्त कर लिया जाएगा।

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(ii) जाँच के बाद प्रमाण-पत्र देना अथवा नवीनीकरण करना यदि प्रमाणित करने वाला चिकित्सक जाँच के बाद नवयुवक श्रमिक को योग्य समझता है तो निर्धारित प्रारूप में उसकी योग्यता का प्रमाण-पत्र दे सकता है, यदि प्रार्थना-पत्र पहले से ही दिया गया है तो वह उसका नवीनीकरण कर सकता है।

यदि चिकित्सक इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि नवयुवक ने अपनी आयु का 14वाँ वर्ष पूरा कर लिया है और निर्धारित शारीरिक स्तर प्राप्त कर लिया है तथा वह कारखाने में काम करने योग्य है तो वह उसे बालक श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण-पत्र देगा। यदि नवयुवक ने अपनी आयु का 15वाँ वर्ष पूरा कर लिया है और वह कारखाने में पूरा दिन काम करने के योग्य है तो ऐसे नवयुवक को कारखाने में एक बालिग श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

कोई भी चिकित्सक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि उसे ऐसे स्थान का व्यक्तिगत अनुभव न हो तथा ऐसे स्थान की जाँच न कर ली हो जहाँ पर उस नवयुवक को कार्य करना है।

(iii) स्वस्थता प्रमाणपत्र की शर्ते-योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया स्वस्था प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि से 12 माह की अवधि तक वेध रहेगा, परन्तु कार्य की प्रकृति के कारण आप होने पर नवयवक श्रमिक को 12 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः जाच हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण -यदि योग्यता प्राप्त चिकित्सक की राय में काम करने वाला नवयव कार्य करने के योग्य नहीं रहा है तो ऐसे चिकित्सक द्वारा उसकी स्वस्थता का प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा

(v) प्रमाणपत्र प्रदान करने से इन्कार करना यदि चिकित्सक स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इन्कार कर देता है या उसका नवीनीकरण करने से इन्कार कर देता है तो ऐसी दशा में प्रार्थी द्वारा निवेदन कर उसे लिखित रूप में वे कारण बताने होंगे जिनके कारण उसने प्रमाण-पत्र प्रदान करने से या उसका नवीनीकरण। करने से इन्कार किया है।

(vi) शर्तों का पालन करने पर ही नियुक्ति-यदि चिकित्सक नवयुवक श्रमिक को स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय किसी शर्त को पूरा करने का निर्देश दे, तो जब तक ऐसा श्रमिक ऐसी शर्त को पूर्णतः परी न कर ले, कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(vii) परिभोगी से फीस वसूल करनास्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रदान करने की देय फीस परिभोगी अर्थात् नियोक्ता से ही वसूल की जाएगी। ऐसी देय फीस का दायित्व नवयुवक या उसके माता-पिता या उसके संरक्षक पर नहीं होगा।

4. किशोर को स्वस्थता/योग्यता प्रमाणपत्र देने का प्रभाव (Effect of Certificate of Fitness Granted to Adolescent) यदि किसी किशोर श्रमिक को वयस्क की तरह कार्य करने के लिए स्वस्थता/योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया जाता है तो उसे वयस्क श्रमिक माना जाएगा और ऐसा श्रमिक कारखाने में कार्य करते समय अपने पास इस आशय का टोकन रखेगा। परन्तु ऐसा श्रमिक जब तक अपनी आयु के 17 वर्ष पूरे नहीं कर लेगा, रात्रि के समय (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) कारखाने में न तो उसे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, और न ही कार्य पर लगाया जाएगा।

यदि किसी किशोर को वयस्क के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसे किशोर को इस अधिनियम के समस्त उद्देश्यों के लिए एक बालक ही समझा जायेगा, चाहे उसकी आयु कुछ भी क्यों न हो।

5. बालकों के लिए कार्य के घण्टे (Working Hours for Children) बालकों हेतु कार्य के घण्टों के सम्बन्ध में धारा 71 में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किये गये हैं

(i) कार्य के घण्टे किसी भी बालक से 4 घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, न रात में उसे काम पर ही लिया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि ‘रात’ का आशय रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे की 8 घण्टों की समयावधि से है।

(ii) पारियों के सम्बन्ध में काम की अवधि दो पारियों तक रहेगी तथा प्रत्येक पारी 5 घण्टे से अधिक की नहीं होगी तथा प्रत्येक बालक केवल एक समूह में कार्य कर सकेगा।

(iii) अवकाश के सन्दर्भ में धारा 52 के साप्ताहिक अवकाश प्रावधान बालक श्रमिक पर भी लागू होंगे। इनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकेगी।

(iv) दोहरे रोजगार के सम्बन्ध में बालक श्रमिक किसी प्रकार के दोहरे रोजगार को नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, वह किसी कारखाने में उस दिन कार्य नहीं कर सकता जिस दिन वह दूसरे कारखाने में कार्य कर चुका हो।

6. बालकों के लिए कार्य की अवधियों की सूचना (Notice of Periods of Work for Children) कारखाने में बालक श्रमिकों के लिए निर्धारित कार्य अवधियों की सूचना विधिवत् लगाई जाएगी भौर उसे ठीक प्रकार से रखा जाएगा। सूचना अधिकतर श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सुविधाजनक कारखाना अधिनियम,1948 स्थान पर लगाई जाएगी। सूचना की दोहरी प्रतिलिपि कारखाना निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी और सूचना में परिवर्तन के लिए कारखाना निरीक्षक की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

7. बालक श्रमिकों का रजिस्टर (Register of Child Workers)-कारखाने का प्रबन्धक बालक श्रमिकों का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखेगा जो काम के घण्टों के दौरान निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक बालक श्रमिक का नाम,काम की प्रकृति.समह. पाली.सामर्थ्य के प्रमाण-पत्र का क्रमांक, आदि बातों का उल्लेख रहेगा। रजिस्टर में इन बातों की प्रविष्टि किए बिना किसी भी बालक श्रमिक को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्य सरकार को उक्त रजिस्टर का प्रारूप रखने की विधि तथा सुरक्षित रखने की अवधि, निर्धारित करने का अधिकार है।

8. प्रदर्शित सूचना तथा रजिस्टर के अनुरूप कार्य के घण्टे रखना (Hours of Work to Correspond with Notice and Register) [धारा 74]-किसी भी कारखाने में बालक श्रमिक से काम लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि काम के घण्टे धारा 72 के अन्तर्गत लगाई गई सूचना और धारा 73 के अन्तर्गत रखे जाने वाले बालक श्रमिकों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के विपरीत न हों।

9. डॉक्टरी जाँच सम्बन्धी आदेश देने का अधिकार (Power to Order Medical Examination)-यदि कारखाना निरीक्षक की राय में ऐसा कोई व्यक्ति जो नवयुवक है एवं कारखाने में काम करता है. जिसकी स्वस्थता का प्रमाण-पत्र नहीं है अथवा कारखाने में कार्यरत कोई नवयुवक जिसका स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र तो है किन्तु उसमें उल्लिखित क्षमता से कार्य करने हेत सक्षम नहीं है तो निरीक्षक उसकी जाँच के लिए आदेश दे सकता है। ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति अथवा नवयुवक उस समय तक कार्य नहीं कर सकेगा जब तक कि उसकी जाँच नहीं हो जाती तथा उसे स्वस्थता का प्रमाण-पत्र पुनः प्राप्त नहीं हो जाता है।

10. नियम बनाने का अधिकार (Power to make Rules)-राज्य सरकार स्वस्थता/सामर्थ्य के प्रमाण-पत्र के प्रारूप, उनकी दूसरी प्रतिलिपि जारी करने, नवीनीकरण करने, शुल्क के निर्धारण, शारीरिक स्तर के निर्धारण, चिकित्सक के कर्त्तव्यपालन, कार्यविधि, आदि के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बना सकती है।

11. अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना (No Disparagement of Other Provisions) बालकों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन कारखाना अधिनियम के प्रावधानों में नहीं होगा।

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परीक्षा हेतु सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(LONG ANSWER QUESTIONS)

1 नवयुवक को परिभाषित कीजिए। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नवयुवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं ?

Define Young Person. What are the provisions regarding the employmet of young persons under the Factories Act, 1948 ?

2. बालकों तथा नवयुवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम, 1948 के सम्पूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

Describe the complete provisions of Factories Act, 1948 with regard to the employment of Children and Young persons.

लघ उत्तरीय प्रश्न

(SHORT ANSWER QUESTIONS)

1 बालक से क्या आशय है ? बालक के कार्य के घण्टों के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं ? स्पष्ट कीजिए।

What is meant by Child ? What are the provisions related to working hours for child ? Explain.

2. स्वस्थता के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है ?

What is the provision related to the fitness certificate?

3. बालक श्रमिकों का रजिस्टर किसके द्वारा रखा जाता है ? इसमें क्या-क्या उल्लेख होता है ?

By whom is being kept the register of Child Worker? What is written in it?

4. नवयुवक से क्या आश है ?

What is meant by Young Person?

5. बालकों के लिए कार्य अवधि की सूचना सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ?

What are the provisions related to notice of periods of work for children?

6. स्वस्थता प्रमाण-पत्र देने के क्या प्रभाव होते हैं ?

What is the effect of granting fitness certificates?

7. प्रदर्शित सूचना तथा रजिस्टर के अनुरूप कार्य के घण्टे सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ? समझाइए।

What are the provisions related to hours of work to correspond with notice and register? State.

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