BCom 2nd Year Residential Status Income Tax Liability Study Material Notes in Hindi

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BCom 2nd Year Residential Status Income Tax Liability Study Material Notes in Hindi

Table of Contents

BCom 2nd Year Residential Status Income Tax Liability Study Material Notes in Hindi : Determination of Residential Status of An Assessed Determination of Residential Status of an Individual  Important Remember able Points Regarding Calculation of Days Ruled Regarding the Determination of Residential Status of An Individual at a Glance Rules of Tax Incidence AT a Glance Important Examination Questions :

Residential Status Income
Residential Status Income

BCom 2nd Year Agricultural Income Tax Study Material Notes in Hindi

निवासीय स्थिति तथा कर दायित्व

RESIDENTIAL STATUS AND TAX LIABILITY)

करदाता की निवासीय स्थिति का निर्धारण

(Determination of Residential Status of an Assessee)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने (Stay) की अवधि पर निर्भर करती है। नागरिकता एवं निवासीय स्थिति दोनों अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। आय-कर का सम्बन्ध निवासीय स्थिति सह, नागरिकता से नहीं। सम्भव है कि एक भारतीय नागरिक, आय-कर हेत अनिवासी हो एवं उसे आय-कर देने की आवश्यकता न। हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक नहीं है. आय-कर हेत निवासी हो और उसे आय-कर देना पड़े। आय-कर के निर्धारण हेतु किसी व्यक्ति की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, परन्तु नागरिकता नहीं।

अधिकांश व्यक्ति तो भारत में जहाँ के मूल निवासी हैं वहीं पर रहते हैं एवं भारत में ही इधर-उधर बहुत कम आ जा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति तो भारत के नागरिक एवं आय-कर हेतु निवासी ही होते हैं, परन्तु कुछ व्यक्ति निरन्तर भारत से बाहर विदेशों में। आते-जाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो निरन्तर भारत से बाहर विदेशों में आते-जाते रहते हैं तथा विदेशी कम्पनियों, फर्मों आदि के सम्बन्ध में आय-कर के उद्देश्य से उनकी निवासीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए ही आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की निवासीय स्थिति से सम्बन्धित प्रावधानों का समावेश किया गया है। वस्तुतः ऐसे व्यक्तियों की निवासीय स्थिति का निर्धारण गत वर्ष में उनके भारत में रहने की अवधि के आधार पर किया जाता है। भारत में रुके रहने (stay) का अवधि का निर्धारण उनके पासपोर्ट एवं वीजा के आधार पर किया जाता है। वीजा में भारत से बाहर आने-जाने का पूर्ण विवरण उपलब्ध होता है। आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार निवासीय स्थिति के दृष्टिकोण से करदाता को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है

1 भारत में निवासी या साधारण निवासी (Resident or Ordinarily Resident in India),

2. भारत में असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident in India),

3. अनिवासी (Non-resident)

किसी भी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष (Previous Year) के सम्बन्ध में होता है, एवं प्रत्येक गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है।

आय-कर अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के करदाताओं, जैसे-व्यक्ति (An Individual), फर्म, हिन्द अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समुदाय, कम्पनी आदि के निवास स्थिति के निर्धारण के लिए अलग-अलग नियम बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं

व्यक्ति की निवासीय स्थिति का निर्धारण

(Determination of Residential Status of an Individual)

जैसा कि हम जानते ही है कि व्यक्ति (An Individual) से आशय किसी नाम विशेष के मानव करदाता से है, जैसे-आशीष गर्ग, रिचा अग्रवाल, अन्जू गर्ग, मोहित गोयल आदि। एक व्यक्ति करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने सम्बन्धी शर्तों को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है

() आधारभूत शर्ते (Basic Conditions) :

1 वह गत वर्ष में कुल 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो।

2. वह गत वर्ष में कुल 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, एवं गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो

अपवादनिम्नलिखित स्थितियों में उपरोक्त आधारभूत शर्त (2) में 60 दिन के स्थान पर करदाता का भारत में गर्त वर्ष में 182 दिन रुके रहना आवश्यक होगा

ऐसे भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। आय-कर अधिनियम में ‘रोजगार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु C.I.T. Vs. O. Abdul Razak-2011 (337 ITR 267) (Kerala High Court) में हुए निर्णय के अनुसार रोजगार में स्वयं का रोजगार यथा व्यवसाय या पेशा भी शामिल है बशर्ते वह यह कार्य विदेश में करता ह। (Leaving India for Employment outside India also | includes Self-Employment outside India)

(ii) ऐसे भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में किसी भारतीय जहाज के बेड़े के चालक दल के सदस्य (Crew) के रूप में भारत छोड़कर जाते हैं।

(iii) एस भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मल का व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है, एवं गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है।

() अतिरिक्त शर्ते (Additional Conditions):

1 वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम 2 वर्षों में भारत का निवासी रहा हो, और 2. वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम-से-कम 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो।

भारतीय मूल के व्यक्ति से आशय (Meaning of an Indian Origin)-किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा। जायेगा यदि उसका स्वयं का, माता-पिता का, दादा-दादी या नाना-नानी में से कम-से-कम किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो।

अविभाजित भारत (Undivided India) से आशय-अविभाजित भारत से आशय उस समय के भारत से है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था।

दिनों की गणना के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु

(Important Remember able Points Regarding Calculation of Days)

1 यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भारत में लगातार रहे, वह बीच-बीच में विदेश आ जा सकता है। उसे वर्ष भर में कुल मिलाकर वांछित दिनों के लिए भारत में रहना है।

2. भारत में एक स्थान पर रहना या ठहरना आवश्यक नहीं है। रहने से आशय भारत में किसी भी स्थान पर रहने से है। वह जहाज, होटल, घर या भारतीय सीमा में कहीं भी रह सकता है।

3. यदि भारत में आने और भारत छोड़ने वाले दिनों का स्पष्ट समय ज्ञात नहीं हो, तो भारत में रहने के दिनों की गणना करने के लिए भारत में आने तथा भारत से जाने वाले दोनों दिन शामिल होंगे। यदि आने व जाने का समय दे रखा हो तो 24 घण्टे का एक दिन माना जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति निम्नलिखित प्रकार निर्धारित की जाती है

(i) साधारण निवासी व्यक्ति (Ordinarily Resident Individual) यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित दोनों आधारभूत शों में से कम-से-कम कोई एक शर्त पूरी करता है तथा साथ-ही-साथ दोनों अतिरिक्त शर्ते भी पूरी करता है तो वह सम्बन्धित गत वर्ष के लिए भारत में आय-कर हेतु साधारण निवासी माना जायेगा।

(ii) असाधारण निवासी व्यक्ति (Not Ordinarily Resident in India- यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित दोनों आधारभूत शर्तों में से कम-से-कम कोई एक शर्त तो पूरी करता है परन्तु दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा दोनों शर्ते पूरी नहीं करता है तो वह सम्बन्धित गत वर्ष के लिये भारत में आय-कर निर्धारण हेतु असाधारण निवासी माना जाएगा।

(iii) अनिवासी व्यक्ति (Non-resident)-यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी । नहीं करता है तो वह सम्बन्धित गत वर्ष के लिए भारत में आय-कर हेतु अनिवासी समझा जायेगा। इस स्थिति में यह महत्त्वहीन होगा कि वह अतिरिक्त शर्ते पूरी कर रहा है अथवा नहीं।

नोटकरदाता यदि किसी भी गत वर्ष में अपने को असाधारण निवासी अथवा अनिवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का भार स्वर्य करदाता । पर होगा।

एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति के निर्धारण से सम्बन्धित नियम एक दृष्टि में

(Rules Regarding the Determination of Residential Status of an Individual At a Glance)

निवासीय स्थिति

(Residential Status)

आधारभूत शर्ते

Basic Conditions)

अतिरिक्त शर्ते

Basic Conditions)

1. साधारण निवासी (Basic Conditions)

 

दोंनो आधारभूत शर्तों में से कम-से-कम कोई एक शर्त अवश्य पूरी करता हो

दोनों आधारभूत शर्तों में से कम-से-कम कोई

 

2. असाधारण निवासी ( Not Ordinarily Resident )

 

दोंनो आधारभूत शर्तों में कम से कम कोई एक शर्त अवश्य पूरी करता है । अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा दोनों अतिरिक्त शर्ते पूरी नहीं करता है
3. अनिवासी (Non Resident)

 

दोंनो आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है।

 

अतिरिक्त शर्तों पर कोई विचार नहीं करतें

 

 

व्यक्ति की निवासीय स्थिति निर्धारित करने की सरल विधि

(1) क्या सम्बन्धित व्यक्ति ने आधारभूत दो शर्तों में से कम-से-कम एक शर्त पूरी की हैं

  1. क्या सम्बन्धित व्यक्ति ने बाद वाली अतिरिक्त दोनों शर्ते पूरी की हैं ? यदि

() दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ (Yes) में आये, तो वह साधारण निवासी माना जायेगा।

() यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर हाँ (Yes) में हो तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं (No) में आये, तो असाधारण निवासी माना जायेगा।

() यदि प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं No) में हो. तो अनिवासी माना जायेगा, दूसरे प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।

एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति के निर्धारण सम्बन्धी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है

Illustration 1

1 अप्रैल, 2007 को अमेरिकन नागरिक निक्सन की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अफसर के पद पर भारत में नियुक्ति हुई। 31 जनवरी, 2015 को वह 3 वर्ष के लिए प्रत्यावेदन पर युगाण्डा गया, परन्तु अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों को भारत में छोड़ गया। 1 मई, 2016 को वह भारत आया और 30 जून, 2016 को अपने परिवार को अपने साथ युगाण्डा ले गया। वह 2 फरवरी, 2018 को भारत में वापिस आया और अपने मौलिक पद को सम्भाला। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के आय कर के उद्देश्यों के लिए निक्सन की निवास की क्या स्थिति होगी ?

Nixon, an American citizen, was appointed a Senior Scientific Officer in India on 1st April, 2007. On 31st January, 2015 he went to Uganda on deputation for a period of 3 years, but he left his wife and children in India. On 1st May, 2016 he came to India and took with him his family to Uganda on 30th June, 2016. He returned to India and joined his original job on 2nd February, 2018. What would be the residential status of Nixon for income tax purposes for the assessment year 2018-19?

Solution :

गत वर्ष 2017-18 में निक्सन केवल मात्र 58 दिन (27 +31) के लिए भारत में रहा है, स्पष्ट है कि वह निवासी की आधारभूत शर्तों में से एक भी शर्त पूरी नहीं करता, चूँकि वह न तो 182 दिन भारत में रहा और न वह गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा, अत: वह अनिवासी कहलायेगा।

Illustration 2

श्रीमती कनक अमेरिका में 1966 में पैदा हुई थीं। उनके पिता इंग्लैण्ड में 1936 में पैदा हुए थे। श्रीमती कनक के दादा लाहौर में 1916 में पैदा हुए थे। क्या श्रीमती कनक कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए भारत में निवासी होंगी, यदि वह गत वर्ष 2017-18 में भारत भ्रमण के लिए 180 दिन के लिए आती हैं ?

Smt. Kanak was born in America in 1966. Her father was born in England in 1936. However, Smt. Kanak’s grand father was born at Lahore in 1916. Will Smt. Kanak be a resident in India for the assessment year 2018-19, if she visits India for 180 days during the previous year 2017-18?

Solution :

श्रीमती कनक कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निवासी नहीं होंगी। श्रीमती कनक के दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अत: वह भारतीय मूल की महिला हैं। अतः श्रेणी ‘अ’ की शर्त (2) के अपवाद (iii) के अनुसार 60 दिन के स्थान पर 182 दिन का प्रयोग किया जायेगा। गत वर्ष 2017-18 में श्रीमती कनक 180 दिन के लिए भारत भ्रमण पर आयी हैं न कि 182 दिन के लिए। अतः श्रीमती कनक कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निवासी नहीं होंगी बल्कि वह अनिवासी होंगी।

illustration 3

श्री राजकुमार 10 जून, 2017 को प्रथम बार अमेरिका से भारत आये। 25 दिसम्बर, 2017 तक भारत में ठहरने के बाद वे अपने देश वापिस लौट गये। क्या श्री राजकुमार भारत में कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निवासी होंगे?

Shri Rajkumar came to India for the first time from America on 10th June, 2017. He returned to his home country after staying in India upto 25th December, 2017. Will Shri Rajkumar be resident in India for the assessment year 2018-19 ?

Solution :

श्री राजकुमार गत वर्ष 2017-18 में भारत में (21 +31+31+30+31+30+25) = 199 दिन रहे हैं। अर्थात उन्होंने श्रेणी ‘अ’ की शर्त नं0 (1) को परा किया है। वह भारत प्रथम बार आये थे। अत: पूर्व के किसी भी वर्ष में निवासी के रूप में नहीं रहे अर्थात् वह गत वर्ष से पूर्व सभी वर्षों में अनिवासी के रूप में ही रहे तथा वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में एक भी दिन भारत में नहीं रहे। इस प्रकार वह दोनों आधार शर्तों में से एक आधार शर्त तो पूरी करते हैं परन्तु कोई भी अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं करते हैं। अत: श्री राजकुमार कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 में असाधारण निवासी होंगे।

Illustration 4

भारत के नागरिक श्री मनोज. जो कानपर के रहने वाले हैं. 15 अगस्त, 2017 को उच्च शिक्षा हेत जर्मनी चले गये और। 10 जून, 2018 को भारत लौट आये। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री मनोज की निवासीय स्थिति का निर्धारण काजिए। यदि श्री मनोज जर्मनी पिकनिक टिप पर गये होते तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा?

Indian citizen Shri Manoj, who resides in Kanpur, went to Germany for higher education on 15th August, 2017 and came back to India on 10th June, 2018. Determine residential status of Shri Manoj for the assessment year 2018-19. If Shri Manoj had gone Germany for leisure trip. will your answer be different ?

Solution :

श्री मनोज गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रहे हैं तथा गत वर्ष 2017-18 में 30+ 31+ 30 + 31+ 15 = 137 दिन भारत में रहे हैं अत: वह कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निवासी होंगे क्योकि श्रेणी ‘अ’ में वर्णित दूसरी शर्त की पूर्ति करते हैं। 15 अगस्त, 2017 से पूर्व वह भारत में ही रह रहे थे क्योंकि वह भारत के ही रहने वाले हैं। अतः गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक निवासी के रूप में रहे तथा गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में। वह कुल मिलाकर 730 दिन से भी अधिक भारत में रहे हैं। स्पष्ट है कि वह श्रेणी ‘ब’ की दोनों अतिरिक्त शर्तों की भी पूर्ति करते हैं। अतः वह करनिर्धारण वर्ष 2018-19 में साधारण निवासी होंगे।

यदि श्री मनोज पिकनिक ट्रिप पर जर्मनी गये होते तो भी वह भारत में साधारण निवासी होते।

Illustration 5

महेश जो भारत में पैदा हुआ तथा पला था, 1 मार्च, 2016 को आगे पढ़ने के लिए आस्ट्रेलिया चला गया और 1 अक्टूबर, 2017 को प्रातः पुनः भारत आ गया। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसकी निवासीय स्थिति बताओ।

Mahesh, who was born and brought up in India, went for further studies to Australia on 1st March, 2016 and came back to India on 1st October, 2017 early in the morning. Find out his residential status for the Assessment Year 2018-19.

Solution :

करनिर्धारण वर्ष 2018-19 अथवा गत वर्ष 1.4.2017 से 31.3.2018 तक।

गत वर्ष 2017-18 में वह भारत में निम्नलिखित अवधि में रहा

31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 = 182 दिन (पहली आधारभूत शर्त सन्तष्ट). अतिरिक्त शर्तों की पूर्तिगत वर्ष 2016-17-वह अनिवासी था क्योंकि इस गत वर्ष में वह भारत में बिल्कल भी नहीं रहा।

गत वर्ष 2015-16-वह निवासी था क्योंकि वह 1.3.2016 को भारत से बाहर गया था।

गत वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक-वह निवासी था क्योकि इस अवधि में वह पूर्णतया भारत में रहा था।

उपरोक्त गणनाओं से स्पष्ट है कि गत वर्ष 2017-18 से पूर्व के 10 वर्षों में वह कम-से-कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा और उसने पहली अतिरिक्त शर्त सन्तुष्ट कर दी। इसके अतिरिक्त वह गत वर्ष 2017-18 से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन से अधिक भारत में रहा था अतः उसने दूसरी अतिरिक्त शर्त भी सन्तुष्ट कर दी। अत: कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए। वह साधारण निवासी हुआ।

Illustration 6

पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी मि० इमरान खान 2004-05 से प्रति वर्ष भारत में क्रिकेट खेलने आता है और भारत में। 100 दिन रहता है। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसकी नैवासिक स्थिति क्या होगी।

Mr Khan a Pakistani cricket player, comes India since 2004-2005 every year to play cricket and stays here for 120 days. State his residential status for assessment Year 2018-19.

निवासीय स्थिति तथा कर दायित्व

Solution :

Mr Imran Khan does Note Stay in India Aleast 182 days during previous year 0017.18. Thus he does not fulfil first condition of category A. However, for at least 60 days during the previous year 2017-18 and he was in India for atleast o days during four years preceding the P Y. Thus, he fulfils second condition of category ‘A’.

Further, (1) he was not non-resident in India for nine years out of ten years preceding the relevant previous year, and (ii) he was in India for more than you are during seven years preceding the previous year. Hence, Mr. Imran Khan is ordinary resident in India for the assessment year 2018-19.

हिन्दू अविभाजित परिवार (H.U.F.) हेतु निवासीय स्थिति का निर्धारण [धारा 6 (2)]

[Determination of Residential Status of Hindu Undivided Family (H.U.F.)]

व्यक्ति की भाँति हिन्दू अविभाजित परिवार भी निवास स्थान की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं

(1) साधारण निवासी परिवार (Ordinarily Resident H.U.E.)-एक हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में भारत में। साधारण निवासी माना जाएगा यदि

() परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, तथा (ब) परिवार का कर्ता, व्यक्ति (An Individual) के लिए निर्धारित दोनों अतिरिक्त शर्ते पूरी करता हो, अर्थात् वह गत वर्ष  से पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम 2 वर्ष निवासी एवं 7 वर्षों में कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो। (ii) असाधारण निवासी परिवार (Not Ordinarily Resident H.U.F.)-एक हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में। असाधारण निवासी माना जाएगा यदि

() परिवार का सम्पूर्ण या आंशिक नियन्त्रण भारत में हो. तथा (ब) परिवार का कर्ता निम्नलिखित दो अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है या केवल एक अतिरिक्त शर्त पूरी करता हो

1 वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम-से-कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, अथवा

2. गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम-से-कम 730 दिन भारत में रहा हो। । (iii) अनिवासी परिवार (Non Resident H.U.F.)-यदि किसी हिन्द अविभाजित परिवार का नियन्त्रण सम्पूर्ण रूप से भारत के बाहर अर्थात् विदेश में हो, तो वह अनिवासी कहलायेगा। इस दशा में अतिरिक्त शर्तों पर कोई ध्यान नहीं देंगे।

हिन्दू अविभाजित परिवार (H.U.F.) की निवास स्थिति के निर्धारण सम्बन्धी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है

Illustration 7

एक हिन्दू अविभाजित परिवार भारत, कनाडा, नेपाल एवं चीन में आयात-निर्यात का व्यापार करता है। व्यापार परिवार के कर्ता द्वारा कर्मचारियों के माध्यम से चलाया जाता है। कर्ता कभी भी भारत के बाहर नहीं गया। हिन्दू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। A Hindu Undivided Family carries on import-export trade in India, Canada, Nepal and China. The foreign trade is looked after by the Karta of the family through employees. He never went out of India.

Determine the Residential status of Hindu Undivided Family.

Solution :

चूंकि परिवार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत के अन्दर ही स्थित रहा है और कर्त्ता निवासी है, अतः यह हिन्द अविभाजित परिवार भारत में साधारण निवासी माना जायेगा।

Illustration 8

श्री अशोक मित्तल हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता हैं। वे 25 अप्रैल, 2017 को चिकित्सा हेतु विदेश गये। वे 15 मार्च, 2018 को भारत लौटे। उनकी अनुपस्थिति में परिवार का व्यवसाय उनके भाई ने सम्भाला। हिन्दू अविभाजित परिवार का व्यवसाय भारत और जापान में स्थापित है। कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति ज्ञात कीजिए।

Shri Ashok Mittal is a Karta of Hindu Undivided Family. He went outside India on 25th April, 2017 for medical treatment. He came back on 15th March, 2018. In his absence the business of the family was controlled by his brother. The family has business in India as well as in Japan

Determine the residential status of the HUF for Assessment Year 2018-19

Solution :

चूकि श्री अशोक मित्तल 25 अप्रैल, 2017 को भारत से बाहर गये व इससे पूर्व वे भारत में ही थे, अत: वे दोनों अतिरिक्त शता का पूति करते हैं। इसलिए गत वर्ष 2017-18 के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में साधारण निवासी करदाता है।

फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की निवासीय स्थिति का निर्धारण [धारा 6(20]

(Determination of Residential Status of Firm or Association of Persons)

आय-कर हेतु निवासीय स्थिति के दृष्टिकोण से फर्म दो प्रकार की होती हैं

(i) निवासी फर्म (Resident Firm)-कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में भारत में निवासी माना जायेगा, यदि उसका नियन्त्रण सम्पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो।

(ii) अनिवासी फर्म (Non Resident Firm)-कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में भारत में अनिवासी माना जाएगा, यदि उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत के बाहर स्थित हो। नोट-प्रबन्ध एवं नियन्त्रण उस स्थान से हुआ माना जाता है जिस स्थान पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है एवं व्यापार के संचालन से

सम्बन्धित निर्देश दिये जाते हैं। फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय की निवासीय स्थिति के निर्धारण सम्बन्धी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है

Illustration 9

मैसर्स गोयल क्लॉथ हाउस, सदर बाजार, मेरठ में कपड़े के व्यापार की एक फर्म है, जो कि अपने हिसाब की पुस्तकें 31 मार्च को बन्द करती है। गत वर्ष में इस फर्म के एक साझेदार श्री मोहित गोयल भारत के बाहर रहे और दूसरे श्री प्रशान्त गोयल भारत में। दोनों ही साझेदार व्यापार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में भाग लेते हैं। । 2018-19 कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की निवासीय स्थिति का निर्धारण कीजिए। यदि व्यापार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण केवल श्री मोहित गोयल करते तो क्या स्थिति भिन्न होती?

M/s Goel Cloth House, Sadar Bazar, Meerut, is a firm carrying on cloth business at Meerut, which closes its books every year on March 31st. During the previous year one partner of this firm, Shri Mohit Goel, remained outside India and the other, Shri Prashant Goel, in India. Both the partners take part in controlling the business. Determine the residential status of the firm for the Assessment Year 2018-19.

Would have the position been different, if Shri Mohit Goel alone had controlled the business?

Solution :

फर्म कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निवासी है, क्योंकि इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण आंशिक रूप से भारत में ही स्थित रहा है।

लेकिन श्री मोहित गोयल के ही प्रबन्ध एवं नियन्त्रण करने पर कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 में फर्म अनिवासी होगी क्योंकि गत वर्ष में प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतः भारत के बाहर स्थित रहा है।

कम्पनी की निवासीय स्थिति का निर्धारण [धारा 6(3)]

(Determination of Residential Status of Company)

आय-कर हेतु निवासीय स्थिति के दृष्टिकोण से कम्पनी दो प्रकार की होती हैं

(i) निवासी कम्पनी (Resident Company)-कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 से एक कम्पनी किसी गत वर्ष में भारत में निवासी कहलायेगी, यदि

() यह एक भारतीय कम्पनी है। अथवा

() उस गत वर्ष में उसके प्रभावी प्रबन्ध का स्थान (Place of Effective Management/POEM) भारत में रहा है। POEM से आशय उस स्थान से है जहाँ पर समग्र रूप में एक संस्था (an entity as a whole) के व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध (Key Management) एवं व्यापारिक निर्णय (Commercial Decisions) सार रूप में (in substance) किये जाते हैं।

(II) अनिवासी कम्पनी (Non Resident Company)-ऐसी कम्पनी अनिवासी मानी जाएगी, जो भारतीय कम्पनी नहीं है। एवं उस गत वर्ष में उसके प्रभावी प्रबन्ध का स्थान भारत में नहीं रहा है। इस प्रकार व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार साधारण निवासी. असाधारण निवासी एवं अनिवासी होते हैं, लेकिन फम, व्यक्तियों के समुदाय एवं कम्पनी केवल निवासी या अनिवासी होती है।

कम्पनी की निवासीय स्थिति के निर्धारण सम्बन्धी नियमों को निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है

Illustration 10

अरणव प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है जिसका निर्माण व समामेलन गाजियाबाद में हुआ, किन्तु कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण कनाडा में स्थित है। कम्पनी की निवासीय स्थिति का निर्धारण कीजिए। Arena Private Limited is an Indian company formed and incorporated at Ghaziabad. However the place of effective management of the company is situated in Canada. Determine the residential status of the company.

Solution :

चूँकि अरणव प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है अत: गत वर्ष के लिए वह निवासी करदाता है क्योंकि भारतीय कम्पनी किसी भी स्थिति में अनिवासी नहीं हो सकती है।

Illustration 11

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड एक विदेशी कम्पनी है। इस कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध मुम्बई व लंदन में स्थित है। कम्पनी की निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। यदि कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध पूर्णत: मुम्बई में होता तो आपका उत्तर क्या होगा ?

Hindustan Lever Limited is a foreign company. The place of effective management of the company is situated in London as well as in Mumbai. Determine the residential status of the company. What will be your answer if the effective management of the company is situated wholly in Mumbai?

Solution :

चूँकि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड एक विदेशी कम्पनी है तथा इस कम्पनी का प्रभावी व प्रबन्ध आंशिक रूप से भारत में स्थित है, अत: वह अनिवासी है। यदि कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध पूर्णत: मुम्बई में स्थित होता तो उसकी निवास स्थिति भारत में ‘निवासी करदाता’ की होगी।

अन्य व्यक्तियों की निवासीय स्थिति का निर्धारण [धारा 6(4)]

(Determination of Residential Status of Other Persons)

अन्य व्यक्ति भारत में निवासी तभी माने जायेंगे जब उनका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो. यदि उनका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है तो वह अनिवासी माने जाते हैं। नोट-यदि कोई व्यक्ति एक स्रोत के लिए भारत में निवासी है तो वह अन्य सभी स्रोतों के लिए भारत में निवासी ही माना जायेगा।

Residential Status Income Tax

निवासीय स्थिति के आधार पर करदाता की कुल आय का क्षेत्र अथवा करभार

(Scope of Total Income of Assessee on the Basis of Residential Status)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अनुसार करदाता पर कर-भार उसकी निवासीय स्थिति के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आय कहाँ तथा कब अर्जित अथवा प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय

1 निवासी करदाता की कल आय का क्षेत्र (Scope of Total Income of Resident)-एक निवासी करदाता की कल आय में निम्नलिखित आय शामिल की जाती है चाहे वे किसी भी साधन से प्राप्त की गई हों

(i) गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय।

(ii) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय मानी गई समस्त आय।

(iii) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समस्त आय।

2. असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का क्षेत्र (Scope of Total Income of Not Ordinary Resident) एक असाधारण निवासी की कुल आय में निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है

(i) गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय।

(ii) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय मानी गई समस्त आय।

(iii) भारत के बाहर प्राप्त हुई या उपार्जित हई किसी ऐसे व्यापार की आय जिसका नियन्त्रण भारत से होता हो अथवा किसी ऐसे पेशे की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई हो।

3. अनिवासी करदाता की कुल आय का क्षेत्र (Scope of Total Income of Non Resident)-एक अनिवासी करदाता की कुल आय में निम्नलिखित आय को सम्मिलित किया जाता है

(i) गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई मानी गई समस्त आय।

(ii) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय मानी गई समस्त आय। नोट-यदि कोई बिना कर लगी आय जो कि गत वर्ष से पूर्व की हो तथा भारत के बाहर कमाई गई हो, यदि गत वर्ष में भारत में लाई जाती है। तो उस आय को गत वर्ष की कर-योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा क्योंकि यह आय का हस्तान्तरण है न कि आय।

करभार से सम्बन्धित आयकर के नियम एक दृष्टि में

(Rules of Income-tax Related to Tax Liability At a Glance)

1 भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली’ आयों पर सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है।

2. भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित समझी जाने वाली’ आयों पर भी सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है।

3. भारत के बाहर उपार्जित एवं प्राप्त होने वाली’ (भारत के बाहर नियन्त्रित व्यापार से अथवा भारत के बाहर स्थापित पेशे से) आयों पर केवल निवासी करदाताओं को ही कर देना पड़ता है।

4. निवासी करदाताओं को गत वर्ष से सम्बन्धित सभी प्रकार की देशी एवं विदेशी आयों पर कर देना पड़ता है चाहे वह आय कहीं भी उपार्जित या प्राप्त हुई हो।

5. असाधारण निवासी को भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त व्यापारिक आय पर तभी कर देना पड़ता है, जब व्यापार का नियन्त्रण भारत से होता हो अथवा विदेश में हुई आय ऐसे पेशे से हो जिसकी स्थापना भारत में हुई है।

6. अनिवासी को केवल भारत में प्राप्त या भारत में उपार्जित आयों पर ही कर देना पड़ता है, शेष आयों पर कर नहीं देना पड़ता।

करभार के नियमों में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या

(Explanation of Important Words Used in Rules of Tax Liability)

1 भारत में प्राप्त आय से आशय सम्बन्धित आय की राशि सर्वप्रथम भारत में प्राप्त होने से है। यदि किसी आय की राशि सर्वप्रथम विदेश में प्राप्त की जाती है और बाद में उसे भारत लाया जाता है तो इसे भारत में प्राप्त नहीं माना जायेगा। यदि कोई आय विदेश में अर्जित की गई है परन्तु इसे सीधे ही भारत में प्राप्त किया गया है तो ऐसी आय को भी भारत में प्राप्त आय माना जायेगा।

2. भारत में प्राप्त हई समझी जाने वाली आय-ऐसी आयें जो गत वर्ष में करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं हुई है, परन्त आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत उसे करदाता को प्राप्त हुई मान लिया जाता है। धारा 7 के अनुसार, निम्नलिखित आयें भारत में प्राप्त हुई मानी जाती हैं6) गत वर्ष में कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि कोष में जमा वार्षिक वृद्धि की राशि। इसमें नियोक्ता का अंशदान वेतन के

12% से अधिक है तो आधिक्य को आय माना जाता है और इस खाते पर प्राप्त ब्याज की दर 9.5% से अधिक है तो 9.5% से अधिक ब्याज की राशि आय मानी जाती है।

(ii) अप्रमाणित भविष्य निधि कोष को प्रमाणित भविष्य निधि बनाये जाने पर उसमें हस्तान्तरित शेष की राशि। (iii) किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर काटी गई आय-कर की राशियाँ।

(iv) धारा 41 एवं 59 के अन्तर्गत माने गये लाभ।

(v) अस्पष्ट विनियोग व छिपी हुई आया

3. भारत में उपार्जित या उदय हुई आय-उपार्जित तथा अर्जित दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका अर्थ प्राप्ति से भिन्न है। जब आय को प्राप्त करने का अधिकार करदाता के पास निहित हो जाता है (चाहे उसे प्राप्त हुई हो अथवा नहीं), तो। ऐसी आय को उपार्जित या अर्जित हुई आय कहा जाता है।

4. भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझी जाने वाली आय-भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाने वाली आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो कि नियमानुसार अर्थात् कानून द्वारा उपार्जित हुई मानी जाती है लेकिन वास्तव में वह उपार्जित नहीं हुई है। धारा 9(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या अर्जित हुई आय माना जाता है

भारत में किसी व्यापारिक सम्बन्ध से उपार्जित आय-व्यापारिक सम्बन्ध से आशय एक निवासी एवं अनिवासी करदाता के बीच ऐसे स्थायी व्यापारिक सम्बन्धों से है जिनसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है एवं अनिवासी करदाता उन्हें प्राप्त करता है।

(ii) भारत में स्थित किसी सम्पत्ति से आय,

(iii) भारत में स्थित किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से आय,

(iv) भारत में प्रदत्त सेवाओं के बदले प्राप्त वेतन, चाहे प्राप्त कहीं भी हो, ।

(v) विदेश में की गयी सेवाओं के बदले भारतीय नागरिक को भारत सरकार से प्राप्त वेतन,

(vi) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर देय लाभांश या ब्याज,

(vii) ब्याज, अधिकार शुल्क एवं तकनीकी सेवाओं का भुगतान निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए भारत में उपार्जित या उदय हुई आय माना जाएगा(अ) भुगतान सरकार द्वारा देय हो, (ब) भुगतान निवासी या अनिवासी व्यक्ति द्वारा हो परन्तु यह भुगतान एक ऐसे व्यापार या पेशे के लिए हो जिसका संचालन भारत में होता हो।

करभार सम्बन्धी नियम एक दृष्टि में

(Rules of Tax Incidence At a Glance)

Residential Status Income Tax

(i) एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा मेंआय के साधन

परीक्षा हेतु सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

(EXPECTED IMPORTANT QUESTIONS FOR EXAMINATION)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न  

(Long Answer Theoretical Questions)

1. आय-कर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? निवास स्थान का कर-दायित्व पर भार समझाइए।

How is residence of an assessee determined for income tax purposes? Explain the incidence of residence on tax liability.

2. आय-कर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।” सविस्तार विवेचना कीजिए।

The incidence of income tax depends upon the residential status of an assessee.” Discuss in detail.

3. आय-कर के लिए करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ? निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।

How is residential status of an assessee determined for Income tax purposes ? Explain the relationship between residence and tax liability.

4. निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन-किन भागों में रखा गया है? निवास-स्तर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? उनमें से प्रत्येक करदाता की कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है ?

What are the different categories of assesses according to their residential status ? How is the status determined ? How is total income computed in respect of each of them ?)

5. निवास स्थान के आधार पर करदाता तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं। इन श्रेणियों को परिभाषित करते हुए विवेचना कीजिए कि किस प्रकार ये करदाता के कर-दायित्व को प्रभावित करती हैं ?

Assessees have been divided into three categories on the basis of residence. Explain how these categories affect the tax liability of an assesses?

6. समझाइए कि करदाता का कर दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

Explain how tax liability of an assesses is determined with reference to his residence.

7. निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन-किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है ? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

What are the different categories into which the assessed has been divided with regard to residence? Give a brief account of each of them.

8. एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है?

How residential status of an individual is determined ?

Residential Status Income Tax

लघु उत्तरीय सैद्धान्तिक प्रश्न

(Short Answer Theoretical Questions)

1 आय-कर विधान के प्रावधानों के अन्तर्गत एक व्यक्ति के निवासी होने के लिए कौन-कौन सी शर्ते हैं ?

What are the conditions to become a resident of an individual under the provisions of Income Tax Act?

2. आय-कर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है।” विवेचना कीजिए।

The incidence of income-tax depends upon the residential status of an assessee.” Discuss.

3. आय-कर के उद्देश्य से निवासी एवं अनिवासी में भेद स्पष्ट कीजिए।

Distinguish between resident and non-resident for the purpose of income-tax.

4. निवास स्थान के आधार पर करदाता का कर-दायित्व कैसे निर्धारित किया जाता है ?

How tax liability of an assesses is determined with reference to his residence ?

5. निवासी एवं अनिवासी व्यक्ति के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधान बताइये। Explain the provisions of Income Tax Act regarding resident and non-resident individuals.

6. एक निवासी व्यक्ति की दशा में कौन-कौन सी आय कर-योग्य होती है ?

Which incomes are taxable in case of resident individual ?

7. एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति निर्धारण हेतु ‘आधारभूत शर्ते’ क्या हैं ?

What are the basic conditions for determining residential status of an individual?

8. अनिवासी की दशा में विदेशी आय की कर-योग्यता बताइये।

State the taxability of foreign income in case of non-resident.

Residential Status Income Tax

chetansati

Admin

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